उत्तरकाशी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने पति की हत्या की अभियुक्त पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पत्नी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियुक्त पत्नी घटना के दिन से ही जेल में है।
![](https://uttarkashipost.in/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot_20230316_074900_Google-300x132.jpg)
नौगांव के हिमरौल गांव निवासी जसपाल घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला था। घटना 14 जून 2021 की है। करीब साढ़े आठ बजे शाम जसपाल की पत्नी काजल ने पड़ोस में रहने वाले कुलदीप को बताया कि तुम्हारे चाचा (जसपाल) को कुछ हो गया है। काजल के साथ कुलदीप जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि जसपाल बिस्तर पर लहुलुहान मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। कुलदीप ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों के पूछने पर काजल ने बताया कि उसने जसपाल को मार दिया है। जिस पर कुलदीप ने काजल के खिलाफ जसपाल (पति) की हत्या के आरोप में राजस्व पुलिस चौकी दारसौं में शिकायत दर्ज कराई। 16 जून 2021 को राजस्व पुलिस ने काजल को गिरफ्तार का न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल रावत ने बताया कि घटना के करीब दो वर्ष पूर्व ही जसपाल व काजल का प्रेम विवाह हुआ था। घटना के दौरान दोनों की डेढ़ माह की बेटी भी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल रावत ने बताया कि 10 सितंबर 2021 को राजस्व पुलिस ने मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने फैसला सुनया। अभियुक्ता काजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अभियुक्ता की बेटी भी उसी के साथ घटना के बाद गिरफ्तारी के दिन से जेल में है।