उत्तरकाशी पोस्ट, मोरी।
सालरा गांव में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई प्रकरण में अब पीड़ित युवक आयुष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने न्यायालय के दिशा निर्देश पर आयुष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मोरी के सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट की घटना में अब नया मोड़ आ गया है। गत सोमवार को मोरी थाना पुलिस ने घटना के पीड़ित अनुसूचित जाति के युवक आयुष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेेणी पुरोला के दिशा निर्देश पर किया है। बीते 21 जनवरी को सालरा गांव निवासी करतार सिंह ने इस प्रकरण में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। करतार सिंह ने पुलिस पर उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया था। प्रार्थना पत्र में करतार सिंह ने लिखा था कि बैनोल गांव निवासी आयुष बीते 9 जनवरी को कौल महाराज के मंदिर में आकर सीधे यहां जल रही धूनी में कूदा था। मंदिर में मौजूद थानी रामदयाल ने आयुष को रोका तो उसने थानी के साथ मारपीट कर उसे मंदिर से बाहर धकेल दिया। जिससे थानी के शरीर पर चोटें भी आई है। घटना के दौरान वहां मौजूद प्रकाश लाल ने थानी को संभाला। करतार ने प्रार्थना पत्र में लिखा था कि आयुष ने मंदिर में रखी प्रतिमाएं, धार्मिक प्रतीक तथा अन्य सामग्री मंदिर से बाहर फैंक दिया। इसके बाद आयुष मंदिर के गर्भ गृह में गया और दरवाजा बंद कर दिया। करतार सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेम सिंह राणा ने कोर्ट मे बीते शनिवार को परिवाद पत्र दायर किया था। गत सोमवार को मोरी पुलिस ने आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोरी थाना प्रभारी मोहन सिंह कठैत ने बताया कि सोमवार को न्यायालय से मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पत्र प्राप्त हुुआ। जिसके तहत आयुष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने व मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना शुरु कर दी गई है।