उत्तरकाशी।
वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसे आम आदमी की जीत बताया है।
बीते सात जनवरी को सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को पद से बर्खास्त कर दिया था। दीपक बिजल्वाण पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष के कार्यों का दायित्व डीएम मयूर दीक्षित को सौंपे गए थे। मयूर दीक्षित ने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यों का दायित्व भी ग्रहण कर लिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष इसी माह कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिजल्वाण ने चिन्यालीसौड़ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी शामिल हुये थे। इसी दिन सरकार ने उन्हें वित्तीय अनियमितता के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया था।
हालांकि, दीपक ने सरकार के इन निर्णय को मामने से साफ इनकार कर दिया था। दीपक का कहना था कि सरकार ने बदले की भावना से यह निर्णय लिया है। वह जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जिसे सरकार एकतरफा बर्खास्त नहीं कर सकती।
उच्च न्यायालय ने फिलहाल बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को बड़ी राहत दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष बिजल्वाण इस बार यमुनोत्री विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं
