– 10 हजार का अर्थदंड भी, अर्थ दंड न भुगतने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
उत्तरकाशी।
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था।
16 मई 2019 को कोतवाली उत्तरकाशी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता नाबालिग के मामा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 मई 2019 को ट्यूशन से घर वापस आते समय बिहार निवासी चंद्र किशोर ने उनकी भांजी से छेड़खानी की। दूसरे दिन भी उनकी भांजी को उक्त व्यक्ति उसी स्थान पर दिखा। भांजी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अगस्त 2019 में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि अभियुक्त चंद्र किशोर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न भुगतने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त जमानत पर रिहा था। जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
