उत्तरकाशी।
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

3 जनवरी 2017 को नियमित चैकिंग के दौरान मोरी पुलिस ने वन विभाग के बैरियर के समीप एक बस को रोका कर दो संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनसे 4 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की थी।
पुलिस पूछताछ में उक्त दोनों की पहचान अशोक व पुष्पेंद्र निवासी छपरोली बागपत के रूप मे हुई थी। मोरी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 14 मार्च 2018 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अभियुक्त अशोक व पुष्पेंद्र को चरस तस्करी के आरोप में 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 1-1 लाख का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न भुगतने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।