उत्तरकाशी ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार की अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट व दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त
को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अभियुक्त पर 8 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।
19 दिसंबर 2019 को धनारी पट्टी के पुजार गांव निवासी रीता देवी ने अपने पति अखिलेश सेमवाल के खिलाफ उत्तरकाशी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस को दी शिकातय में रीता देवी अखिलेश पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था। रीता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं के तहत अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 9 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त अलिखेश सेमवाल को आईपीसी की धारा 498 (क) के तहत दो साल के कारावास व पांच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में 6 माह का कारावास व एक हजार अर्ध दंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास व दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साध चलेंगी।