– एक लाख का अर्थदंड भी, अर्थ दंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास
उत्तरकाशी।
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर की अदालत ने चरस तस्करी के अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। अभियुक्त पर 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया, अर्थ दंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना धरासू पुलिस ने 8 जनवरी 2018 को नियमित चैकिंग के दौरान एक युवक के पेंट और कोट की जेब से चरस बरामद की थी, चरस की मात्रा वजन एक किलो 200 ग्राम पाया गया था। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचना कल्याण निवासी नैटवाड़ मोरी के रूप में हुई, धरासू थाना पुलिस ने कल्याण के खिलाफ Ndps एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया 19 अप्रैल 2018 को में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए, सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश भट्ट ने बताया कि अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आज शुक्रवार को फैसला सुनाया। भट्ट ने बताया कि अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई, अर्थदंड न भुगतने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
नितिन चंद रमोला
संपादक