कोर्ट ने कहा वादिनी जल्द वैध दस्तावेज पेश करे, अन्यथा अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी
उत्तरकाशी पोस्ट, नैनीताल।
यूके ट्रिपल एससी भर्ती में पेपर लीक के मास्टर माइंड हाकम सिंह रावत के सरकारी भूमि में बनाए गए भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी को आज 28 सितंबर को शाम चार बजे तक भूमि संबंधी कागजात एसडीएम पुरोला के समक्ष पेश करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता विवादित भवन के संबंध में वैध दस्तावेज दिखाने में सफल होती है, तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण पर हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई।
हाकम की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर कर कहा था कि वह भूमि उनकी निजी भूमि है। उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वहीं, अदालत ने प्रशासन को भी निर्देश दिए कि यदि वादिनी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी तो सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए