उत्तरकाशी।
जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पिता की हत्या के दोषी बेटी और उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 15 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। मामला तहसील बडकोट क्षेत्र का है।

बीते 18 जून 2019 को तीयां राजस्व चौकी में ग्राम प्रहरी केशवा नंद सेमवाल ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। केशवा नंद ने बताया था कि तियां निवासी मंजरी देवी ने उन्हें सूचना दी कि उसकी बेटी व दामाद ने पति त्रेपनू के साथ मारपीट की है। मंजरी देवी व उसका 10 साल का बेटा मारपीट के डर से जंगल की ओर भाग गए थे। ग्राम प्रहरी जब त्रेपनू के घर पहुंचे तो देखा कि वह चारपाई पर लेटा था और उसके सिर से खून बह रहा था। सूचना पर राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची तो त्रेपनू की मौत हो चुकी थी। ग्राम प्रहरी की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने त्रेपनू की बेटी कविता व उसके पति सुनील निवासी कसलान बड़कोट के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज
जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल रावत ने बताया कि मामले में 1 सितंबर 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया।
हत्या के अभियुक्त सुनील और कविता को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 15 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।